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उत्तराखंड में नहीं बढ़ेंगे शराब के दाम

वैट लगाने के फैसले पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, फिलहाल नहीं बढ़ेंगे दाम

देहरादून। उत्तराखंड में शराब के दाम बढ़ाने की शासन की योजना पर फिलहाल विराम लग गया है। शराब की कीमतों पर वैट (VAT) लगाकर दाम बढ़ाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद राज्य में शराब के दाम फिलहाल नहीं बढ़ेंगे।

राजस्व बढ़ाने की योजना पर उठे सवाल

गौरतलब है कि हाल ही में शासन ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शराब पर वैट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया था। इस प्रस्ताव के सामने आते ही शराब उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई थी। आम लोगों का कहना था कि पहले से महंगाई की मार झेल रहे उपभोक्ताओं पर शराब के दाम बढ़ना अतिरिक्त आर्थिक बोझ साबित होता।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी की आशंका 

विशेषकर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों ने आशंका जताई थी कि दाम बढ़ने से पड़ोसी राज्यों से शराब लाने और अवैध तस्करी की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे राज्य की कानून-व्यवस्था और राजस्व दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

शासन के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि अचानक वैट लगाने से उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा और इससे अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि इससे राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ने के साथ-साथ अपेक्षित राजस्व भी प्रभावित हो सकता है।

अगली सुनवाई तक यथास्थिति के निर्देश

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन के फैसले पर फिलहाल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को शराब उपभोक्ताओं के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

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