उत्तराखंडराजनीती

भुत्सी पंचायत सीट पर पलटा पासा, हाईकोर्ट के आदेश पर कांग्रेस समर्थित सीता मैदान में

नामांकन निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने के बाद हाईकोर्ट से मिली राहत भाजपा प्रत्याशी सरिता नकोटी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, एसएलपी दाखिल

नई टिहरी, 18 जुलाई:  जौनपुर ब्लॉक की भुत्सी जिला पंचायत सीट से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सीता देवी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार चुनाव चिह्न मिल गया है। शुक्रवार को रिटर्निंग ऑफिसर पीएस चौहान ने उन्हें आधिकारिक रूप से चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया। अब इस सीट पर 24 जुलाई को पहले चरण में मतदान होगा।

मामला तब सुर्खियों में आया जब 9 जुलाई को नामांकन जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने सीता देवी का नामांकन निरस्त कर दिया था। आरोप था कि उन्होंने सहकारिता समिति का जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगाया था, वह अवैध था। इसके बाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी सरिता नकोटी को निर्विरोध विजयी घोषित कर जीत का प्रमाणपत्र भी दे दिया गया था।

सीता देवी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय को अवैधानिक ठहराया और सीता देवी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार देते हुए निर्विरोध निर्वाचन रद्द करने के आदेश दिए।

शुक्रवार को सीता देवी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व अधिवक्ता शांति प्रसाद भट्ट के साथ जिला पंचायत कार्यालय बौराड़ी पहुंचीं और चुनाव चिह्न की मांग की। अपराह्न करीब ढाई बजे आरओ ने उन्हें चुनाव चिह्न सौंपा। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि दूसरी प्रत्याशी सरिता नकोटी को भी चुनाव चिह्न लेने के लिए सूचित कर दिया गया है।

इस मौके पर सीता देवी और शांति प्रसाद भट्ट ने इसे सत्य की जीत करार दिया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि “सरकारी मशीनरी और निर्वाचन अधिकारियों को भाजपा कठपुतली की तरह नचा रही है।”

आयोग की बड़ी लापरवाही : सीता की जगह सीमा लिखा नाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार शाम हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा। लेकिन पत्र में सीता देवी के स्थान पर ‘सीमा देवी’ लिखा गया था। इसे लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले संशोधन मांगा। संशोधन के बाद ही चुनाव चिह्न आवंटित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आयोग ने जानबूझकर गलती की ताकि प्रचार में देरी हो।

भाजपा प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं

पूर्व में निर्विरोध विजेता घोषित भाजपा समर्थित प्रत्याशी सरिता नकोटी ने हाईकोर्ट और आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि जब किसी प्रत्याशी को विजय प्रमाणपत्र मिल चुका होता है तो उस पर आपत्ति निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति के बाद ही लगाई जा सकती है।

सरिता नकोटी का कहना है कि विपक्षी प्रत्याशी का नो ड्यूज प्रमाणपत्र नियम विरुद्ध तरीके से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा जारी हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हो गई है और उन्हें कोर्ट से न्याय की उम्मीद है।

पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में चर्चा तेज

भुत्सी वार्ड में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर अब गांव-गांव में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस समर्थकों में कोर्ट के फैसले के बाद उत्साह है तो भाजपा खेमा भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में जुट गया है। दोनों ही ओर से अब चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है।

 

Related Articles

Back to top button