
आज से एक साल तक गुटखा-पान मसाला की बिक्री पर लागू हुआ प्रतिबंध
तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रहेगी पाबंदी
देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों में तंबाकू और निकोटीन का संघटक के रूप में इस्तेमाल जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है।
आदेश के अनुसार, किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। इन उत्पादों के निर्माण से लेकर बिक्री तक पर एक साल तक रोक लागू रहेगी।
आदेश की प्रति मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।




