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देहरादून: गैंग लीडर सलमान उर्फ मुल्ला और साथियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने जारी किया गैंग चार्ट

देहरादून। सहसपुर थाना क्षेत्र में गैंग लीडर सलमान उर्फ मुल्ला और उसके पांच साथियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक गतिविधियों को लेकर पुलिस ने गैंग चार्ट जारी किया है। प्रभारी निरीक्षक शंकर सिंह विष्ट ने बताया कि सलमान और उसके गैंग के सदस्य मुजम्मिल, अमीर उर्फ लालू, रैन्चौ, शादाब और उस्मान उर्फ कालू पर चोरी, गौकशी, आर्म्स एक्ट और पशु क्रूरता जैसे संगठित अपराधों में संलिप्त होने के आरोप हैं।

पुलिस के अनुसार, सलमान और उसके गैंग के सदस्य पहले भी जेल जा चुके हैं और वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर हैं। ये सभी मिलकर स्थानीय लोगों में भय का माहौल बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने या गवाही देने से डर रहा है।

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गैंग लीडर सलमान उर्फ मुल्ला अपने गैंग के सदस्यों के साथ अवैध आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उनके खिलाफ गैंग रजिस्टर में क्रियाकलापों का विवरण दर्ज किया गया है।

अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज मुख्य अपराध:

  • सलमान उर्फ मुल्ला: धारा 325, 3(5) BNS, 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम, धारा 305/(ए)/331(4)/3(5) BNS

  • मुजम्मिल: धारा 325, 3(5) BNS, 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम, धारा 305/(ए)/331(4)/3(5) BNS

  • अमीर उर्फ लालू: धारा 325, 3(5) BNS, 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम, 25/4 आर्म्स एक्ट, 362/2024 पशु क्रूरता

  • रैन्चौ: धारा 325, 3(5) BNS, 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम, 429 भादवि

  • शादाब: धारा 325, 3(5) BNS, 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम, 303/28/11/379/34 भादवि

  • उस्मान उर्फ कालू: धारा 325, 3(5) BNS, 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम

पुलिस ने स्पष्ट किया कि गैंग के सभी सदस्य संगठनबद्ध होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और जनता के बीच भय का वातावरण पैदा कर रखा है। इसके चलते सलमान और गैंग के सभी सदस्यों के खिलाफ गैंग चार्ट के तहत कार्रवाई करना अति आवश्यक माना गया है।

प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सलमान और गैंग के अन्य सभी सदस्यों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

मुख्य बिंदु:

  • गैंग लीडर: सलमान उर्फ मुल्ला

  • गैंग सदस्य: मुजम्मिल, अमीर/लालू, रैन्चौ, शादाब, उस्मान/कालू

  • अपराध: चोरी, गौकशी, आर्म्स एक्ट, पशु क्रूरता, संगठित अपराध

  • कानून: उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 और अन्य धाराएं

यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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