Breaking Newsदेशराजनीती
Trending

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को

धनखड़ के इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ था पद

नई दिल्ली,1 अगस्त : भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए आगामी 9 सितंबर को चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए पूरी चुनावी प्रक्रिया की जानकारी साझा की। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के चलते आवश्यक हो गया था। उन्होंने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था, जिससे यह संवैधानिक पद रिक्त हो गया।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार:

  • नामांकन दाखिल करने की अवधि: 7 से 21 अगस्त
  • नामांकन पत्रों की जांच: 22 अगस्त
  • नाम वापसी की अंतिम तारीख: 25 अगस्त
  • मतदान की तिथि: 9 सितंबर (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)
  • वोटों की गिनती एवं परिणाम की घोषणा: 9 सितंबर की रात

उपराष्ट्रपति का पद देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। ऐसे में इस पद पर समय से चुनाव कराना संवैधानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य होता है।

संविधान के अनुच्छेद 324 और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4(3) के अनुसार, जब भी इस पद पर रिक्ति उत्पन्न होती है, निर्वाचन आयोग को तय समय-सीमा में चुनाव की अधिसूचना जारी कर पूरी प्रक्रिया संपन्न करनी होती है, ताकि संवैधानिक व्यवस्था में कोई रिक्ति न रहे।

 

Related Articles

Back to top button