
पतंग उड़ाना पड़ सकता है भारी, जेल और जुर्माने तक का प्रावधान
देश में मकर संक्रांति और 15 अगस्त जैसे खास मौकों पर पतंगबाजी का शौक चरम पर होता है। आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर उठता है और लोग इसे खुशी का प्रतीक मानते हुए खूब आनंद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शौक आपको जेल की हवा भी खिला सकता है?
दरअसल, भारत में पतंग उड़ाने को लेकर कानून बनाए गए हैं। भारतीय विमानन अधिनियम, 1934 की धारा 11 के तहत कोई भी व्यक्ति 60 मीटर यानी 200 फीट से अधिक ऊंचाई तक पतंग उड़ाना चाहता है, तो उसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से अनुमति लेनी होती है। नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इतना ही नहीं, देश के कुछ संवेदनशील इलाकों में पतंग उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी है। खासतौर पर हवाई अड्डों के आसपास पतंग उड़ाना प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे विमान सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
इसलिए अगली बार पतंग उड़ाते वक्त यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आपका शौक कहीं सजा का कारण न बन जाए।