उत्तराखंड
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देहरादून के 12 स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू

देहरादून के 12 स्थानों पर धारा 163 बीएनएसएस लागू

दावा : शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन का कदम

देहरादून। आपदा की मौजूदा स्थिति और धरना-प्रदर्शनों के कारण आमजन को हो रही असुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। रविवार को 12 प्रमुख स्थानों पर धारा 163 बीएनएसएस (Bharatiya Nyaya Sanhita System) लागू कर दी गई है।

प्रतिबंधित क्षेत्र

  • घंटाघर
  • चकराता रोड
  • गांधी पार्क
  • सचिवालय रोड
  • न्यू कैंट रोड
  • सहस्त्रधारा रोड
  • नेशविला रोड
  • राजपुर रोड
  • ईसी रोड
  • सहारनपुर रोड
  • परेड ग्राउंड
  • सर्वे चौक / डीएवी कॉलेज रोड

इन स्थानों और इनके 500 मीटर दायरे में अब निम्न गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी—

  • पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर एकत्र होना
  • किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस या प्रदर्शन
  • बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग
  • हथियार, लाठी-डंडे, औजार या किसी आपत्तिजनक वस्तु के साथ आवाजाही

प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि से पहले अनुमति अवश्य लें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि  आज सोमवार को पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने सीएम आवास घेराव और युवाओं ने बॉबी पवार के समर्थन में प्रदर्शन को लेकर युवाओं से गांधी पार्क में एकत्र होने का आह्वान किया हैl इस आह्वान के चलते गांधी पार्क में हजारों की संख्या में युवाओं के पहुँचने की उम्मीद या कहें आशंका शासन प्रशासन को है। ऐसे में यह निषेधाज्ञा आग में घी का काम भी कर सकती है। जिससे शहर का माहौल सुधारने की बजाय और बिगड़ भी सकता है।

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