हाईकोर्ट पहुंचा मामला, आज होगी नंदा की चौकी पुल और सौंग बांध सड़क पर सुनवाई

16 करोड़ के पुल की क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड और 52 करोड़ की सड़क परियोजना में गुणवत्ता पर उठे सवाल, याचिका में सीबीआई जांच समेत विशेषज्ञ समिति की मांग
देहरादून। नंदा की चौकी पुल की क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड और मालदेवता (द्वारा गांव) से सौंग बांध तक सड़क के बड़े हिस्से के धंसने का मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। दोनों मामलों से जुड़ी जनहित याचिका पर आज 10 अगस्त, सोमवार को सुनवाई होगी।
डॉ. बैजनाथ की ओर से दायर याचिका में नंदा की चौकी पुल की योजना, डिजाइन, निर्माण, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े रिकॉर्ड न्यायालय में पेश कराने के साथ सीबीआई जांच की मांग की गई है। पुल की तकनीकी खामियों की जांच के लिए पुल इंजीनियर, भू-तकनीकी विशेषज्ञ और जलविज्ञानी की उच्चस्तरीय समिति गठित करने का भी अनुरोध है।
वहीं, मालदेवता से सौंग बांध मार्ग के मामले में याचिका में करीब 52 करोड़ रुपये के अनुबंध का उल्लेख है। याचिका के अनुसार वर्ष 2025 में निर्माण पूरा होने के बाद पहले ही मानसून में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया और कई स्थानों पर सिंकहोल बन गए। मार्ग बाधित होने से ग्रामीणों, किसानों और स्कूली बच्चों को आवागमन में परेशानी हो रही है।
नंदा की चौकी पुल मामले में शासन तीन इंजीनियरों को निलंबित कर चुका है और निर्माण कंपनी हिमालयन कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट किया गया है। याचिका में दोनों मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों, ठेकेदारों, कंसल्टेंट और संबंधित एजेंसियों की भूमिका की जांच, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई और वित्तीय नुकसान की वसूली की मांग की गई है। याचिका में लगाए गए कुछ आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।



