रेलवे का नया नियम: “अब टिकट कैंसिल में नहीं मिलेगी राहत, 8 घंटे में खत्म रिफंड”
टिकट कैंसिल से पहले ये खबर पढ़ लें, लेट हुए तो पूरा किराया जाएगा

नए नियम लागू : लेट कैंसिलेशन पर बढ़ेगा जुर्माना, समय पर रद्द किया तो ही मिलेगा रिफंड
अब ट्रेन टिकट कैंसिल करना पहले जैसा आसान और सस्ता नहीं रहा। Indian Railways ने यात्रियों के लिए कड़े नियम लागू करते हुए साफ कर दिया है कि “लेट कैंसिल, बड़ा नुकसान”।
नए नियमों के तहत अगर आपने ट्रेन छूटने से 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल किया, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा—यानी पूरा किराया डूब जाएगा। यह बदलाव 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू होगा।
ऐसे कटेगा आपका पैसा (समझ लें पूरा गणित)
🔹 72 घंटे से पहले कैंसिल:
फायदा ही फायदा—केवल मामूली चार्ज कटेगा, बाकी पूरा पैसा वापस
🔹 72 से 24 घंटे के बीच:
करीब 25% किराया कटेगा
🔹 24 से 8 घंटे के बीच:
झटका शुरू—50% तक पैसा कट जाएगा
🔹 8 घंटे से कम या ट्रेन छूटने पर:
सीधा नुकसान—No Refund, पूरा पैसा जब्त
क्या बदला सबसे ज्यादा?
पहले 4 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलता था, लेकिन अब यह समय सीमा बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। यानी यात्रियों को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा।
TDR से मिल सकती है राहत (शर्तों के साथ)
अगर आप यात्रा नहीं कर पाए, तो TDR (Ticket Deposit Receipt) के जरिए रिफंड का दावा कर सकते हैं, लेकिन इसमें रेलवे के नियम लागू होंगे और हर केस में पैसा मिलना तय नहीं है।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
अगर प्लान बदलने की थोड़ी भी संभावना है, तो लास्ट मिनट का इंतजार न करें। समय रहते टिकट कैंसिल करके ही नुकसान से बचा जा सकता है




