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उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को दिया तदर्थ बोनस और बढ़ाया महंगाई भत्ता

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता (तदर्थ) बोनस देने की घोषणा की है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, समूह ‘ख’ और ‘ग’ श्रेणी के कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000 तक का बोनस दिया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी पात्र होंगे, यदि उन्होंने वर्षभर में कम से कम 240 कार्य दिवस पूरे किए हों। अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत आने वाले या निलंबित कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

बोनस नकद भुगतान एक बार किया जाएगा और विकास प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए संबंधित संस्थान जिम्मेदार होंगे। वहीं, जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है, जो केंद्र सरकार की दर के अनुरूप है। यह लाभ राज्य के नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, न्यायिक सेवा और उच्च न्यायालय के कर्मचारियों पर लागू होगा। पेंशनर्स को 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। वित्त विभाग के अनुसार, इस वृद्धि से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

यह निर्णय दीपावली से पहले कर्मचारियों को राहत देने और सरकारी तंत्र में उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

 

 

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