उत्तराखंड
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प्रदेश में ठेका और आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण को नियमावली जल्द
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया आदेश, 6 माह में तैयार करें

नैनीताल। प्रदेश में ठेका और आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण पर अब जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि छह माह के भीतर नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए जाएं।
कोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि हाल ही में जारी भर्ती विज्ञापन में याचिकाकर्ता और एक अन्य समान परिस्थिति वाले कार्मिक का पद खाली रखा जाए। अदालत ने माना कि लंबे समय से सेवा दे रहे ठेका व आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति जरूरी है।
इस फैसले से हजारों अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।