उत्तराखंड

डॉग लवर्स नियम मानें वरना भरें 5000 रुपए तक जुर्माना 

नगर निगम ने कसा शिकंजा

देहरादून:  नगर निगम ने शहर में पालतू और स्ट्रीट डॉग के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब कुत्तों के रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण और उनकी देखभाल से जुड़े नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।

नगर निगम ने शहर में बढ़ती कुत्ता संबंधित शिकायतों को देखते हुए बोर्ड बैठक में कड़े निर्णय लिए हैं। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

  • कुत्तों का रजिस्ट्रेशन या टीकाकरण न कराने पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया गया है।
  • अगर कोई व्यक्ति अपने कुत्ते को खुले में शौच करवाता है तो 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
  • 23 बैन कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन केवल तभी होगा जब मालिक अपने कुत्ते की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जमा करेगा।
  • पालतू कुत्ते को खुला घूमने देने पर 3000 रुपए का जुर्माना।
  • सड़क पर पालतू कुत्तों को खाना खिलाने या फीडिंग कराने पर भी 5 हजार रुपए का जुर्माना लागू होगा।

नगर निगम ने यह भी कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए पशु चिकित्सा टीम की संख्या बढ़ाई जाएगी और लगातार निगरानी रखी जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों से न केवल शहर में सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पालतू और स्ट्रीट डॉग दोनों की देखभाल और भलाई भी बेहतर होगी।

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