
देहरादून, 13 जुलाई : ऋण बीमा होने के बाद भी मृतक आश्रितों को वसूली के नाम पर परेशान करने वाले बैंकों पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने दो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये की आरसी जारी की है।
पहला मामला एचडीएफसी बैंक का है, जहां महिपाल सिंह ने वर्ष 2022 में ऋण लिया था और उसका बीमा भी कराया गया था। प्रीमियम की किस्त भी जमा की गई थी, लेकिन महिपाल सिंह के निधन के बाद बैंक ने बीमा कंपनी से क्लेम न लेकर उनकी पत्नी उर्मिला को वसूली के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। शिकायत पर डीएम ने एचडीएफसी बैंक प्रबंधक के खिलाफ ₹12.74 लाख की आरसी काट दी।
दूसरा मामला जीएमएस रोड स्थित कैनफिन होम्स लिमिटेड का है। माला देवी के पति उदय शंकर ने ₹20 लाख का होम लोन लिया था और ऋण का बीमा भी कराया गया था। किस्तों में ₹12.22 लाख तक का भुगतान हो चुका था, लेकिन 20 जनवरी 2025 को उदय शंकर के निधन के बाद भी बैंक और बीमा कंपनी ने क्लेम की प्रक्रिया शुरू नहीं की और आश्रित परिवार को परेशान करते रहे। डीएम ने मामले में कैनफिन होम्स प्रबंधक के खिलाफ ₹22 लाख की आरसी जारी की।
डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन जनता के अधिकार दिलाने और अनावश्यक परेशान करने वालों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई करेगा। उनकी सख्ती से ऐसे कृत्य करने वाले संस्थानों में खौफ बढ़ा है, हालांकि नए मामले अब भी सामने आ रहे हैं।



