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जीएसटी दरों में बड़ी राहत, 22 सितंबर से लागू – दुकानदार पुराने दाम वसूलें तो ऐसे करें शिकायत

जीएसटी दरों में बड़ी राहत, 22 सितंबर से लागू – दुकानदार पुराने दाम वसूलें तो ऐसे करें शिकायत

सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा देते हुए जीएसटी की नई दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। अब देश में जीएसटी की पुरानी चार दरें (5%, 12%, 18% और 28%) खत्म कर दी गई हैं। इसके स्थान पर सिर्फ दो दरें – 5% और 18% ही लागू रहेंगी।

इस फैसले से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक सामान काफी सस्ते हो जाएंगे। तेल, साबुन, शैंपू, दूध, मक्खन, घी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, बाइक और कार जैसी चीजों को नई जीएसटी दरों में शामिल किया गया है।

हालांकि, सवाल यह है कि अगर 22 सितंबर के बाद भी दुकानदार पुराने दाम ही वसूल करें तो उपभोक्ता क्या करें? सरकार ने इसके लिए शिकायत करने की पूरी व्यवस्था की है।

कहां और कैसे करें शिकायत?

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH):

टोल फ्री नंबर: 1800-11-4000 या 1915

व्हाट्सएप नंबर: 8800001915

2. वेबसाइट:

consumerhelpline.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करें।

शिकायत करने के बाद एक डॉकेट नंबर मिलेगा, जिससे शिकायत को ट्रैक किया जा सकेगा।

3. मोबाइल ऐप:

NCH मोबाइल ऐप या UMANG ऐप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है।

कंज्यूमर फोरम में शिकायत

अगर NCH के माध्यम से समाधान नहीं मिलता है, तो उपभोक्ता सीधे कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब उपभोक्ताओं को दुकानदार या कंपनी के शहर जाने की जरूरत नहीं है। वे अपने ही जिले या राज्य के फोरम में शिकायत कर सकते हैं।

फोरम की जानकारी भी consumerhelpline.gov.in वेबसाइट के Forums सेक्शन में उपलब्ध है।

केंद्र सरकार के इस फैसले से महंगाई पर राहत की उम्मीद है और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।

 

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