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जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण घोषित

जानिए कौन से जिले महिला, SC, OBC और सामान्य वर्ग के लिए खुले

आरक्षण सूची जारी:  आपत्तियां 2 से 4 अगस्त तक, अंतिम सूची 6 को

देहरादून, 1 अगस्त 2025:  उत्तराखंड में आगामी जिला पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शुक्रवार को पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के अनंतिम आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी किया। इस आदेश के तहत राज्य के सभी जिलों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।

आरक्षण की मुख्य व्यवस्था

महिला आरक्षित जिले:

देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है।

अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण:

  • बागेश्वर में SC महिला के लिए
  • पिथौरागढ़ में SC वर्ग के लिए

पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण

ऊधम सिंह नगर में अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।

सामान्य (अनारक्षित) जिले

चंपावत, चमोली, नैनीताल और उत्तरकाशी में अध्यक्ष पद अनारक्षित रखा गया है, यानी सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए खुले हैं।

  • 2 से 4 अगस्त: आरक्षण प्रारूप पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
  •  5 अगस्त: आपत्तियों का निस्तारण होगा।
  •  6 अगस्त: अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी।

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