उत्तराखंड

बलात्कारी को 20 साल की सजा

गोपेश्वर में 25 जून 2024 का मामला, 20 हजार का लगाया जुर्माना

चमोली। गोपेश्वर में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी पाया है। साथ ही मामले में कोर्ट ने 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक मोहन पंत ने बताया कि बीती 25 जून 2024 को जोशीमठ निवासी एक महिला ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें महिला ने एक व्यक्ति पर उसकी 7 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई।
इस मामले में 15 जुलाई 2025 को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने आरोपी व्यक्ति को दुष्कर्म का दोषी पाया और 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि इससे पहले बीती 9 मई को भी ऐसा ही एक मामला नैनीताल के भीमताल क्षेत्र से सामने आया था। जहां विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई थी। दोषी कोई और नहीं बल्कि, रिश्ते में पीड़िता का दादा लगाता था। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भी बच्चियों से दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जो बेहद चिंताजनक है। आए दिन कहीं न कहीं से बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। जिस पर लगाम नहीं लगाया जा सका है। हैरानी की बात ये भी है कि घर पर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ घर के सदस्य या रिश्तेदार ही दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

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