
दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत, खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा
एससी-एसटी की मुफ्त कोचिंग की आय सीमा ₹8 लाख, एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन बनेगा
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, खेल, पर्यटन, राजस्व और प्रशासन से जुड़े 25 फैसले लिए गए। इनमें दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अंकों में छूट, एससी-एसटी विद्यार्थियों की मुफ्त कोचिंग की आय सीमा बढ़ाने और खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा देने जैसे निर्णय प्रमुख हैं।
कैबिनेट के 25 फैसले
1. दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में निर्धारित श्रेणियों के दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन्हें 28 प्रतिशत अंक पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
2. मुफ्त कोचिंग की आय सीमा बढ़ी: एससी-एसटी विद्यार्थियों की निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
3. खटीमा में बालिका विद्यालय का उच्चीकरण: ऊधमसिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को कक्षा आठ से बढ़ाकर हाईस्कूल स्तर तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए नए शैक्षणिक पद भी सृजित होंगे।
4. एकल नारी सम्मान योजना: निराश्रित विधवा, परित्यक्ता विवाहित और निराश्रित अविवाहित महिलाओं की भरण-पोषण अनुदान योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना किया जाएगा।
5. डायट का पुनर्गठन: प्रदेश के सभी 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के ढांचे में बदलाव किया जाएगा। पदों की संख्या 48 से घटाकर 44 करने के साथ कुछ नए पद भी सृजित होंगे।
6. दो जिलों में केंद्रीकृत रसोई: हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृता फाउंडेशन को केंद्रीकृत रसोई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इससे चयनित स्कूलों के कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को भोजन मिलेगा।
7. खेल प्रशिक्षकों की तैनाती: एक जिला एक खेल योजना के लिए 13 जिलों और खेल निदेशालय में कुल 14 मुख्य प्रशिक्षक संविदा पर रखे जाएंगे। इनके लिए तीन वर्ष की नियुक्ति और ₹1.45 लाख मासिक मानदेय प्रस्तावित है।
8. खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
9. एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन: साहसिक और पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड गठित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों का सुरक्षित और व्यवस्थित विकास करना है।
10. सड़क निर्माण की प्रक्रिया सरल: लोक निर्माण विभाग में सड़क और पुल निर्माण के दूसरे चरण की विभिन्न स्वीकृतियों को एक साथ देने का निर्णय लिया गया। इससे पहाड़ कटान के बाद सुरक्षा दीवार, नाली और अन्य सुरक्षात्मक कार्य समय पर हो सकेंगे।
11. राज्य कर अधिकारी नियमावली में संशोधन: राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में भर्ती के स्रोत और आयु सीमा से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा।
12. वित्तीय डाटा सेंटर का पुनर्गठन: कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशालय के वित्तीय डाटा सेंटर के तकनीकी संवर्ग में वेतनमान, पदनाम और भर्ती संबंधी बदलाव होंगे। जरूरत के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अवधि भी बढ़ाई जा सकेगी।
13. विभागीय लेखा निदेशालय में नए पद: विभागीय लेखा निदेशालय में चार पद समर्पित कर कनिष्ठ सहायक के पांच नए पद सृजित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
14. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवा नियम: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह ग और घ के कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए नई सेवा विनियमावली लागू करने की मंजूरी दी गई।
15. समान नागरिक संहिता के नियम: समान नागरिक संहिता संशोधन अधिनियम को लागू करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधित नियमावली अधिसूचित की जाएगी।
16. सिविल विधि संशोधन विधेयक: सिविल प्रक्रिया संहिता और सिविल न्यायालयों से संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 लाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
17. जीएसटी संशोधन विधेयक: उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम में केंद्रीय कानून के अनुरूप बदलाव के लिए संशोधन अध्यादेश को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
18. लंबित स्टाम्प वादों के लिए ओटीएस: लंबित स्टाम्प मामलों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू होगी। इससे संबंधित पक्षों को ब्याज और अर्थदंड में राहत मिलने की संभावना है।
19. मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी: आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट और उस पर विभागों की कार्रवाई का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
20. बांध सुरक्षा रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी: राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसमें संगठन के अधिकार क्षेत्र के 21 बांधों की सुरक्षा संबंधी जानकारी है।
21. दो निजी विश्वविद्यालयों से जुड़ा फैसला: निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के पक्ष में स्थायी विन्यास निधि जमा करने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। साथ ही रुड़की के आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएसएम विश्वविद्यालय को अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने के लिए विधेयक लाया जाएगा।
22. मंजीरा देवी विश्वविद्यालय के परिनियम: उत्तरकाशी स्थित श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था को विनियमित करने के लिए विश्वविद्यालय परिनियम, 2026 लागू किए जाएंगे।
23. आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय के परिनियम: देहरादून स्थित आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय के संचालन और संबंधित व्यवस्थाओं के नियमन के लिए परिनियम, 2026 प्रख्यापित किए जाएंगे।
24. उरेडा के कनिष्ठ अभियंताओं का वेतनमान: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के कनिष्ठ अभियंताओं का वेतनमान ग्रेड पे 4200 से बढ़ाकर 4600 करने का निर्णय लिया गया। इससे संबंधित वेतन स्तर में भी वृद्धि होगी।
25. जौनसारी नाम की वर्तनी में सुधार: अनुसूचित जनजाति के नाम की वर्तनी ‘जन्नासरी’ के स्थान पर ‘जौनसारी’ करने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजी जाएगी। इसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों में नाम की विसंगति से समुदाय के लोगों को होने वाली परेशानी दूर करना है।


